समय सीमा में शर्तों के साथ करना होगा रोड कटिंग का कार्य

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– मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण ने बनाई पॉलिसी

भोपाल। रोड कटिंग का कार्य अब किसी भी विभाग या एजेंसी को समयसीमा में निर्धारित शर्तों के साथ पूरा करना पड़ेगा। मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित पहुँच मार्गों पर अतिआवश्यक सेवाएं जैसे जल-मल योजनाओं के अंतर्गत पाइप लाईन, सीवेज लाइन, गैस डिस्ट्रीब्यूशन लाईन, केवल लाईन सहित रेल लाइन और आरओबी कैनाल क्रासिंग करने की अनुमति के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। रोड कटिंग की अनुमति प्रदान करने संबंधित पीआईयू के महाप्रबंधक को अधिकृत किया गया है।
अब रोड कटिंग कार्य के लिए संबंधित एजेंसी को लेइंग प्लानिंग और वर्क प्लान के साथ महाप्रबंधक कार्यालय में
आवेदन और साथ ही रोड रीस्टोरेशन का विकल्प चयनित करना होगा।

– रोड रीस्टोरेशन की यह होगी प्रक्रिया
विकल्प एक में रीस्टोरेशन का कार्य रोड कटिंग अनुमति प्राप्त करने वाली ऐजेन्सी द्वारा स्वयं किये जाने की सहमति दी जाएगी। जबकि विकल्प दो से यह तय होगा कि यह कार्य वे प्राधिकरण से कराये जाने हेतु सहमत है।
एजेंसी अगर विकल्प एक चुनती है तो प्रक्रिया के आधार पर आंकलित रीस्टोरेशन की लागत के बराबर राशि की परफॉरमेन्स सिक्योरिटी, बैंक गारण्टी के रूप में एवं 06 प्रतिशत नॉन रिफंडेबल सुपरविजन चार्ज प्राधिकरण के खाते में आवेदन के साथ जमा करना होगा। इतना ही नहीं आवेदन के साथ दिए जाने वाले वर्क प्रोग्राम के अनुसार अनुमति प्राप्त होने के 1 माह के भीतर किये जाने वाले लेयिंग कार्य का
रीस्टोरेशन करने पर आने वाली लागत के बराबर राशि की
परफॉर्मेंस सिक्योरिटी बैंक गारंटी के रूप में जना करनी होगी। रीस्टोरेशन कार्य पूर्ण होने पर और गुणवत्ता परीक्षण में किया गया रीस्टोरेशन कार्य मापदण्ड अनुसार पाये जाने पर जमा बैंक गारण्टी की राशि की सीमा तक आगामी लंबाई में लेयिंग कार्य किये जाने हेतु मान्य कर दी जाएगी।

– समय पर देना होगी सूचना, नियमों का करना पड़ेगा पालन
संबंधित एजेंसी को लेइंग कार्य प्रारंभ करने की सूचना लिखित या ई-मेल के माध्यम से पीआईयू के उपयंत्री, सहायक प्रबंधक, महाप्रबंधक को देगें और Restoration
रीस्टोरेशन कार्य की साइट ऑर्डर बुक को निर्माण स्थल पर उपलब्ध कराएंगे। इकाई के इन्जीनियर्स कार्य प्रारंभ होने की सूचना प्राप्त होने पर रीस्टोरेशन का कार्य गुणवत्ता के अनुरूप करवाना सुनिश्चित करेंगे। महाप्रबंधक इकाई के इन्जीनियर्स अगर इस कार्य में सहयोग नहीं करेंगे तो संबंधित इंजीनियर के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी।
एजेंसी बिना बताए अगर लेयिंग कार्य प्रारंभ करती है या फिर निरीक्षण के समय दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करेगी तो महाप्रबंधक पीआईयू अनुमति के लिए जमा की गई परफॉर्मेंस सिक्योरिटी की बैंक गारंटी को राजसात कर सकेंगे और आगे शेष कार्य करवा पाएंगे।

– विकल्प 2 में एसएसआर दर पर होगा कार्य
विकल्प 1 में जहां एजेंसी स्वयं कार्य करने की जिम्मेदारी लेगी वहीं विकल्प 2 में यह कार्य प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा।
इसमें संधारण हेतु नियुक्त संविदाकार द्वारा रोड रिस्टोरेशन
करने की सहमति प्रदान करने पर रिस्टोरेशन का कार्य, रोड कटिंग अनुमति जारी दिनांक को मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के अंतर्गत लागू एसएसआर दर पर कराने अधिकृत किया जाएगा। इसमें सामान्य प्रक्रिया के तहत निविदा आमंत्रित कर रोड रिस्टोरेशन का कार्य कराया जावेगा।